
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है।
लखनऊ 25 नवम्बर 2022(सूचना विभाग), जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ ने बताया कि शासन के मंशानुरूप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित / निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या / विधवा / परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के उनकी सामाजिक / धार्मिक मान्यता एवं परम्परा / रीति-रिवाज के अनुसार समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में जनपद लखनऊ के सभी विकास खण्डों / निकायो में 05 दिसम्बर से विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये है। इस योजनान्तर्गत अपनी कन्याओं / विधवा /परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह करने के इच्छुक व्यक्ति अपने विकास खण्ड / निकाय से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण करते हुए जमा करायें यदि आवेदन पत्र प्राप्त करने अथवा अन्य किसी समस्या के निदान हेतु आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय लखनऊ में सम्पर्क कर सकता है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ ने बताया कि विवाह हेतु पात्रता की शर्तें- विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष एवं कन्या की आयु 18 वर्ष से कम न हो। कन्या के अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो।