आश्रम में दुष्कर्म का केस अक्तूबर 2013 में दर्ज कराया था

शिष्या से दुष्कर्म मामले में आसाराम को आजीवन कैद की सजा, 20 लाख का जुर्माना
जोधपुर। जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने शिष्या से दुष्कर्म के मामले आजीवन करावास की सजा सुनाई है। जोधपुर में आसाराम के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद सूरत की एक शिष्या ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में दुष्कर्म का केस अक्तूबर 2013 में दर्ज कराया था। इसमें शिष्या ने 1997 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म के आरोप लगाए थे।

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