यूपी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री राकेश सचान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने मामले के सभी बिंदुुओं पर सुनवाई पूरी की और दोषी करार दिए जा चुके मंत्री राकेश सचान को एक वर्ष का साधारण कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी जमानत भी मंजूर कर दी है।