
अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
लखनऊ (संवाददाता निशान्त सिंह): जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जरिये दूरभाष सूचना मिली कि एस०टी०एफ० टीम तहसील मोड़ इन्दौराबाग रोड पर बक्शी का तालाब क्षेत्र में मौजूद है जो अवैध शराब के परिवहन की सूचना दे रहे है तथा निर्देश दिया गया कि तत्काल एस०टी०एफ० टी० तथा सम्बन्धित थाना से समन्वय स्थापित कर अभिसूचना पर कार्यवाही करें प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक बक्शी का तालाब को सूचित कर एस०टी०एफ० टीम के मौजूदगी स्थल तहसील मोड़ इन्दौराबाग बक्शी का तालाब पर पहुँचे कि वहाँ एस०टी०एफ० टीम व आबकारी टीम तहसील मोड़ इन्दौराबाग बीकेटी लखनऊ उपस्थित आए। टीम के सभी सदस्य तहसील मोड़ इन्दौराबाग रोड पर समय लगभग 05.00 बजे उपस्थित हो गए। आबकारी निरीक्षक मय हमराही बल के मुखबिर के बताए स्थान की तरफ पैदल पैदल चल दिए कि मुखबिर स्वंय रूककर बताया कि साहब सामने जो ट्रक खड़ा है वह वही ट्रक है जिसके बारे मे मैने आपको बताया था और मुखबिर हट बढ गया कि पुलिस वाले द्वारा हिकमत अमली से किसान पथ फ्लाई ओवर के नीचे एनएच-24 पर सीतापुर लखनऊ रोड़ पर खड़े वाहन ट्रक नम्बर प्लेट HR69A8985 संख्या अंकित पाया गया जिसके चालक सीट पर बैठा व्यक्ति दिखायी दिया। जिसको वाहन से उतारकर समय 05:10 बजे नाम पता पूछते हुए वाहन में लदे सामान के सम्बन्ध में पूछा गया तो ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरिराम पुत्र रामकिशुन निवासी म0सं0 189 दरिया नियर रेलवे स्टेशन थाना फेस-1 एमडब्ल्यू चण्डीगढ़ बताते हुए स्वयं को ट्रक संख्या HR69A8985 का स्वामी/चालक बताया और बताया कि वाहन में दवाई व मुर्गी का दाना लदा हुआ है जिसमे मैं जिरकपुर (पंजाब) से मुजफ्फरपुर व पटना (बिहार) लेकर जा रहा हूँ जिसके सम्बन्ध में बिल्टी पेपर दिखाया। उक्त व्यक्तिसे वाहन में लदे सामान को तिरपाल खोलकर दिखाने के लिए कहा गया तो उक्त व्यक्ति द्वारा तिरपाल हटाकर दिखाया गया तो ट्रक के अन्दर मुर्गी दाना की बोरियाँ व दवाई के पेटियो के साथ कुछ भूरे रंग के टेप से बंद गत्ते की पेंटियो को खोल कर देखा गया तो शराब की बोतलें दिखायी दी, जिनमें से कुछ बोतलों के ऊपर चस्पा लेबलों पर ROYAL STAG BARREL SELECT WHISKEY, धारिता 750 ML, FOR SALE IN UT CHANDIGARH ONLY एवं कुछ बोतलों के ऊपर चस्पा लेबलों पर ROYAL CHALLENGE WHISKEY, धारिता 2000 ML, FOR SALE IN UT CHANDIGARH ONLY मुद्रित पाया गया,

शराब की बोतलों को रखने व उसके परिवहन के सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति से कागजात तलब किया गया तो नही दिखा सका और बताया कि इस मुर्गी दाना की बोरियो व दवाईयो की पेटियो के बीच में भूरे रंग के टेप लगे गत्ते की पेटियो में अवैध शराब है। जिसको जिरकपुर पंजाब में भरत गोस्वामी द्वारा ट्रक मे लोड़ कराया गया था। मैं शराब को बिहार में ले जाकर अधिक रूपये में बेंच कर पैसा कमाने के उद्देश्य से ट्रक में दवाई व मुर्गी दाना के बीच में छिपाकर लादी गई थी। मैं शराब को ट्रक में दवाई व मुर्गी दाने के बीच में छिपाकर बिहार ले जा रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गयाहै। हरिराम उपरोक्त का यह कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा-60/63/72 व भारतीय न्याय संहिता की धारा-61(2)/318(4) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। कारण बताते हुए पकड़े गये हरिराम उपरोक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 343/2024 धारा 61 (2)/318 (4) भारतीय न्याय संहिता व धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रमि कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
- हरिराम पुत्र रामकिशुन निवासी म0सं0 189 दरिया नियर रेलवे स्टेशन थाना फेस । एमडब्ल्यू चण्डीगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष (अभियुक्त ड्राइवर का कार्य करता है)
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
एस०टी०एफ० टीम
थाना बीकेटी पुलिस टीम
आबकारी पुलिस टीम
- आबकारी निरीक्षक संजीव कुमार तिवारी
- मुख्य आरक्षी नीरज कुमार मिश्रा
- उ0नि0 अशोक कुमार यादव
- मुख्य आरक्षी प्रभात
- उ0नि0 शैलेन्द्र मिश्रा
- आबकारी निरीक्षक श्री कौशलेन्द्र रावत
- आरक्षी सचिन यादव
- आबकारी निरीक्षक श्री अखिल कुमार गुप्ता
- आरक्षी दिलीप कुमार
- आबकारी निरीक्षक श्री लक्ष्मीशंकर बाजपेयी
- आरक्षी अम्ब्रीश कुमार
- प्रधान आबकारी सिपाही ओंकार नाथ पाण्डेय
- आरक्षी दीपक कुमार
- आबकारी सिपाही प्रभात कुमार, प्रधान
- आरक्षी पारस कुमार
- प्रधान आबकारी सिपाही सुधीर कुमार
- आबकारी सिपाही विजय शंकर यादव
- आबकारी सिपाही गोविन्द यादव