
16 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस किए गए निलंबित
(अनियमितता व शर्तों के उल्लंघन पर हुई कार्यवाही)
बाराबंकी(सोमनाथ मिश्र संवाददाता): सोलह मेडिकल स्टोर पर हुई कार्यवाही से जिले के मेडिकल स्टोर संचालकों मे हड़कंप मच गया।जिलाधिकारी बाराबंकी सत्येंद्र कुमार ने सभी मेडिकल स्टोर्स को सख्त निर्देश दिया है कि अनियमितताओ एवं लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम मे कुल 16 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए।औषधि निरीक्षक बाराबंकी सीमा सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा जनपद में कार्यरत सभी मेडिकल स्टोर्स पर नियमानुसार औषधियों के क्रय विक्रय किए जाने तथा सभी मेडिकल स्टोर्स पर सी सी टी वी कैमरे लगे होने एवं नारकोटिक्स औषधियों की अनाधिकृत व्यक्तियों को विक्री किये जाने पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए गए थे जिसके क्रम में कुल 16 मेडिकल स्टोर्स मेसर्स सी०एल० यादव मेडिकल स्टोर, ग्वारी रसूलपुर देवां चिनहट रोड, मेसर्स यादव मेडिकल स्टोर, हाउस नं0-129, शुक्ला मार्केट वॉर्ड बारा, ग्वारी रोड निकट जिला जेल हेड पो० आफिस बाराबंकी, मेसर्स वर्मा मेडिकल स्टोर, बुनकर कालोनी, जैदपुर बाराबंकी, मेसर्स गोस्वामी मेडिकल स्टोर, सुदियामऊ बाराबंकी, मेसर्स जयसवाल मेडिकल स्टोर, हाउस नं0-10, बाबुल बिल्डिंग कटरा बारादरी अहिरनपुरवा नबीगंज बाराबंकी, मेसर्स सतीश मेडिकल स्टोर, बदोसरायँ बाराबंकी, मेसर्स राम मेडिकल स्टोर, हाउस नं0 36 KA, संजय कुमार गुप्ता बिल्डिंग काजीपुर, वार्ड नं01, फतेहपुर, बाराबंकी, मेसर्स प्रभा मेडिकल स्टोर, जोशी टोला, फतेहपुर, बाराबंकी, मेसर्स प्रकाश मेडिकल स्टोर, तहसील रोड, फतेहपुर, बाराबंकी, मेसर्स राज मेडिकल स्टोर, छपरा देवा, बाराबंकी, मेसर्स बाबा मेडिकल स्टोर, मुर्तजा नगर, ख्योली चौराहा कुर्सी रोड बाराबंकी, मेसर्स श्री सालिक मेडिकल स्टोर, स्टोर, शॉप नं0 3 छोटे मार्केट, इस्माइलपुर, देवा, बाराबंकी, मेसर्स अशवी मेडिकल स्टोर, मुर्तजा नगर ख्योली चौराहा, घाना देवा बाराबंकी, मेसर्स ओम मेडिकल स्टोर, शॉप नं- 3, राजपूत मार्केट, हुसैनाबाद चौराहा, लोनी कटरा, बाराबंकी, मेसर्स आनन्द मेडिकल स्टोर, रुखनापुर, हुसैनाबाद, हैदरगढ़, लोनी कटरा, बाराबंकी, मेसर्स वर्मा मेडिकल स्टोर, बुढ़वल के लाइसेंस निलंबित किए गए।औषधि निरीक्षक ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को यह निर्देश दिए गए है कि औषधियों का नियमानुसार क्रय विक्रय किया जाए तथा शेडयूल एच 1 तथा नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के संबंधित अभिलेख नियमानुसार रखे जाएं साथ ही मेडिकल स्टोर में कैमेरे का संचालन नियमित रूप से किया जाए,किसी भी समय जांच की जाएगी। निरीक्षण मे अनियमितताए पाए जाने पर नियमानुसार लाइसेंस निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।