
स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की जांच कर की कार्यवाही
सोमनाथ मिश्र(संवाददाता)
बाराबंकी: सडक सुरक्षा माह के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के द्वारा बसों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (स्पीड गवर्नर) की जाँच की गयी। जांच करने के बाद दो बसों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस न लगे होने के कारण तथा अन्य अभियोगों में प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये निरुद्ध किया गया। वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगे होने की जाँच नियमित रूप से की जा रही है। अतः वाहन स्वामियों से अपील है कि जिन वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस नहीं लगी है अथवा क्रियाशील नहीं है में तत्काल ही स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगवा ले तथा रिकार्ड में भी अपडेट करा लें। यातायात नियमों के उल्लंघन तथा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कतिपय चालानों की दशा में चालकों के ड्राईविंग लाइसेस के निलंबन की कार्यवाही भी शुरू कर दी गयी है जिसके अंतर्गत आज दिनांक 07 जनवरी 2025 को 05 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए गये हैं।