जी०एस०टी० विभाग की एमनेस्टी स्कीम दिलाएगी करदाताओं को राहत

सोमनाथ मिश्र(संवाददाता )
बाराबंकी: 28 दिसम्बर जी०एस०टी० कर विवादों से करदाता व्यापारियों को राहत देने व उनमें कमी लाने के उद्देश्य से जी०एस०टी० काउन्सिल द्वारा धारा-73 के अंतर्गत जारी नोटिस / आदेश (वित्तीय वर्ष कर निर्धारण आदेश 2017-2018, 2018-2019 व 2019-2020) में सृजित मांग पर व्याज व अर्थदण्ड माफी हेतु एमनेस्टी योजना 2024 लायी गयी है।यह जानकारी प्रेरणा सिंह, उपायुक्त/कार्यालयाध्यक्ष, राज्य कर, बाराबंकी ने दी। उन्होंने जी०एस०टी० एमनेस्टी योजना के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि 1- यह योजना दिनांक 01/नवंबर/2024 से 31/मार्च/2025 तक के लिए लागू है।
2- यह योजना मात्र गैर धोखाधड़ी के मामलों पर ही लागू होती है।
3- यदि करदाता व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2017-2018, 2018-2019 व 2019-2020 में सृजित मांग दिनांक 31/03/2025 तक जमा कर दी जाती है तो वे जी०एस०टी० पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म SPL-01 व SPL-02 में आवेदन करते हुए ब्याज व अर्थदण्ड माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
4- धारा-128 A द्वारा लायी गयी जी०एस०टी० एमनेस्टी योजना के संबंध में CBIC के परिपत्र संख्या-238/32/GST/2024 दिनांक 15/10/2024 द्वारा योजना की प्रक्रिया का उल्लेख व सामान्य प्रश्नों के उत्तर जारी किए गए हैं।

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