बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं : साक्षी मलिक

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद स्टार पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे देश की महिला पहलवानों के लिए एक बड़ी जीत बताया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.

कोर्ट के फैसले के बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बृजभूषण पर आरोप तय हो गए हैं. माननीय अदालत का धन्यवाद. उन्होंने लिखा कि यह फैसला महिला पहलवानों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है. देश की बेटियों को इतने कठिन समय से गुजरना पड़ा है, पर यह फ़ैसला राहत देगा. जिन लोगों ने महिला पहलवानों को ट्रोल किया था उनको भी शर्म आनी चाहिए. सत्यमेव जयते.

वहीं रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी ने एक्स पर लिखा कि न्यायालय ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं. हम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं. हाल ही में खेल से संन्यास लेने वाली साक्षी ने कहा कि हमें कई रात गर्मी बारिश में सड़क पर सोना पड़ा, अपना अच्छा खासा करियर त्यागना पड़ा, तब जाके आज न्याय की लड़ाई में कुछ कदम आगे बढ़ पाएं हैं.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया उनका दिल से आभार और जिन्होंने ट्रॉलिंग और घटिया बातें की, भगवान उनका भी भला करे. भारत माता की जय. बता दें कि साक्षी, बजरंग और विनेश फोगाट की तिकड़ी लगभग एक साल तक दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले साल लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरे थे.

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृज भूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था. कोर्ट 21 मई को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी.

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