वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग
वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग रोकने वाले हिमालयी ग्लेशियरों के अनूठे मामले को सुलझाया by PIB…
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by PIB Delhi वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैंसर पैदा करने वाला वायरस एपस्टीन बार…
ना-आयन बैटरी और सुपरकैपेसिटर से तेजी से चार्ज होने वाली ई-साइकिल विकसित by PIB Delhi…
प्रविष्टि तिथि: 29 JUN 2022 3:51PM by PIB Delhi प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता…
by PIB Delhi सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जून,2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियमन), 1989 में एक नया नियम 126ई सम्मिलित करने का निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया है : - यह देश में निर्मित या आयातित 3.5 टन से कम सकल वाहन वजन के साथ श्रेणी एम 1 श्रेणी (यात्रियों की गाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ सीटें शामिल हैं) के स्वीकृत मोटर वाहनों पर समय-समय पर संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस)-197 के अनुसार लागू होता है। यह मानदंड वैश्विक बेंचमार्क के अनुसार है और न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं से कहीं अधिक है।भारत एनसीएपी रेटिंग उपभोक्ताओं को (ए) एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (एओपी) (बी) चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (सीओपी) और (सी) सुरक्षा सहायक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में वाहन का मूल्यांकन करके इसमें सवार लोगों की सुरक्षा के स्तर का संकेत प्रदान करेगी। एआईएस 197 के अनुसार किए गए विभिन्न परीक्षणों के खिलाफ स्कोरिंग के आधार पर वाहन को एक से पांच स्टार तक स्टार रेटिंग दी जाएगी। यह यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा पेश करता है और उपभोक्ताओं को संकेत के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह देश में ओईएम द्वारा उत्पादित कारों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगा और इन वाहनों में घरेलू ग्राहकों का विश्वास बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम निर्माताओं को उच्च रेटिंग अर्जित करने के लिए उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियां प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस कार्यक्रम के लिए सीएमवीआर 1989 के नियम 126 में शामिल आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित परीक्षण एजेंसियों में वाहनों की जांच की जाएगी।लागू होने की की तिथि: अप्रैल 2023 का पहला दिन। तीस दिनों की अवधि के…