
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना हेतु आवेदन आमंत्रित
(योजना के अन्तर्गत युवाओं को दिया जाएगा रू 5 लाख तक का व्याज मुक्त ऋण)
सोमनाथ मिश्र ( संवाददाता )
बाराबंकी, 28 दिसम्बर 2024 को उपायुक्त उद्योग आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना वर्ष 2024-25 हेतु जनपद के इच्छुक युवा युवतियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है। योजना में रू 5 लाख तक का व्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा जिसमें लोन लेने की तिथि से 06 माह की अधिस्थगन अवधि (मोराटोरियम पीरियड) दी जाएगी तथा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी देय है।उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के अन्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जाएँगे। ऑन लाइन आवेदन https://msme.up.gov.in की वेबसाइट पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, बाराबंकी में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क स्थापित कर सकते है।उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना हेतु पात्रता/शर्तें निम्नवत है:-
1- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
2- आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए।
3- आवेदक की शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ होनी चाहिए तथा इण्टरमीडिएट को प्राथमिकता दी जाएगी एवं आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल उन्नयन अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स / डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।
4- पूर्व में पी०एम० स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूँजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।
5- योजनान्तर्गत पात्र युवा युवतियों के अधिक से अधिक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।