सदयस्ता बहाली के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गाँधी,लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी’ सरनेम टिप्पणी मामले में उनकी(राहुल गांधी) दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे।दिल्ली: I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं ने संसद में राहुल गांधी का स्वागत करते हुए ‘राहुल गांधी जिंदाबाद’ के नारे लगाए।लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई है।लोक सभा सचिवालय ने 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देते हुए सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कर केरल की वायनाड लोक सभा सीट से राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी है।

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा स्पीकर ने आज ये फैसला लिया। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही हमने इसे बहाल कर दिया।

आपको बता दें कि गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा दिए जाने के बाद, लोक सभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 23 मार्च 2023 से उनकी लोक सभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।
राहुल गांधी 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया था। सूत्रों के मुताबिक, बिरला दफ्तर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और वह सोमवार को गांधी की सदस्यता बहाल करने पर फैसला ले सकते हैं।

कांग्रेस चाहती थी कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जल्द से जल्द बहाल हो जाए, जिससे अविश्‍वास प्रस्ताव पर चर्चा में उनकी भागीदारी का रास्ता साफ हो जाए।

ज्ञात हो कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को उनके खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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