जिला मजिस्ट्रेट ने दिया मादक पदार्थ तस्कर शारिफ की संपति कुर्की का आदेश
( परिजनों के नाम अर्जित लगभग 05 करोड़ 20 लाख रुपये की संपत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट तहत कुर्क का आदेश)

सोमनाथ मिश्र(संवाददाता)
बाराबंकी: पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों की जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही का आदेश हुआ जिसका विवरण निम्न है- थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के सक्रिय सदस्य मो0 शारिफ पुत्र इम्तियाज उर्फ छोट्टन निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा गिरोह सरगना मो0 हसनैन पुत्र कमरुद्दीन निवासी मरकामऊ थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी व अन्य सक्रिय सदस्य राशिद पुत्र स्व0 गुलाम रसूल निवासी बस्तौली इन्दिरा नगर बी0ब्लाक थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ, नूरुल हसन पुत्र अली हसन निवासी बुढवल थाना रामनगर जनपद बाराबंकी, यूसुफ पुत्र नन्हा अली निवासी झोपड़पट्टी लवकुशनगर इन्दिरानगर थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर करीब 15-16 वर्षों से आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं गिरोह द्वारा अवैध तरीके से की जा रही मादक पदार्थ की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य से आम जनमानस के जीवन में संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही साथ युवा वर्ग को नशे की लत में डाल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ,जिससे आम जनमानस अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बताते चले कि गिरोह के सक्रिय सदस्य मो0 शारिफ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी से धनोपार्जन करते हुए अपनी पत्नी शबनम के नाम पर ग्राम अमराईगांव तहसील सदर जनपद लखनऊ में भूखण्ड गाटा सं0 09 क्रय कर उस पर 03 मंजिला मकान का निर्माण कराया गया। 22 नवम्बर 2023 को अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त व उसके सहअभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, इसीलिए सक्रिय सदस्य द्वारा जानबूझ कर अपनी सम्पत्तियों को छुपाने की नियत से उपरोक्त भूखण्ड को अपनी बहन शेख शुवेबा रिजवान पत्नी रिजवान निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी हालपता 170 फ्लोर वीपी नगर हटमेंट लाला लाजपतराय मार्ग, नेहरु सेन्टर मुम्बई के नाम पर कर दिया जबकि उपरोक्त सम्पत्ति का उपभोग अभियुक्त शारिफ उर्फ सारिफ द्वारा किया जा रहा था।इस संगठित गिरोह के द्वारा कारित किये जा रहे। आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सक्रिय सदस्य मो0 शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त द्वारा अपने परिजनों के नाम पर अर्जित की गई अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग 05 करोड़ 20 लाख रुपये को थाना जैदपुर पुलिस द्वारा चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी।इसी क्रम में अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश निर्गत किया गया।कुर्क सम्पत्ति का विवरण-1.ग्राम अमराईगांव तहसील सदर जनपद लखनऊ में स्थित एक अदद भूखण्ड/प्लाट गाटा सं0 09 रकबा 0.0126 हे0 जो विक्रय विलेख सं0 5627 पर दिनांक 03अगस्त 2022 को अपनी पत्नी शबनम के नाम क्रय कर दिनांक 03 जनवरी 2024 को विक्रय विलेख सं0 73 पर अपनी बहन शेख शवेबा रिजवान को विक्रय किया गया है- कुल सम्पत्ति की कीमत 54 लाख रुपये। (सक्रिय सदस्य मो0 शारिफ उर्फ सारिफ की बहन शेख शवेबा रिजवान के नाम पर)2. ग्राम अमराईगांव तहसील सदर जनपद लखनऊ में स्थित एक अदद भूखण्ड/प्लाट गाटा सं0 09 रकबा 0.0126 हे0 पर निर्मित 03 मंजिला मकान- कुल सम्पत्ति की कीमत 04 करोड़ लाख 66 लाख रुपये (सक्रिय सदस्य मो0 शारिफ उर्फ सारिफ की बहन शेख शवेबा रिजवान के नाम पर)। अभियुक्त शारिफ पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है इससे पहले भी जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है।

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