विद्युत बिल भुगतान के सम्बन्ध में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु डीएम का हुआ निर्देश: जल्दी आये ज्यादा लाभ पाये का प्रभावी क्रियान्वयन

कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में‌ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिये “जल्दी आयें ज्यादा लाभ पायें” एक मुश्त समाधान योजना (ओ०टी०ए०एस०) के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता व मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थित में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभि0 विद्युत से वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए जनपद में कभी कभी हाईवोल्टेज की समस्या संज्ञान में आने पर कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य के लिए आगाह भी किया।

बैठक दौरान एक मुश्त समाधान योजना के सम्बन्ध में अधिशासी अभि0 विद्युत ने बताया कि यह योजना दिनांक 08.11.2023 से लागू की गयी है। समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०-1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी०-4बी (निजी संस्थान), एल०एम०वी०-5 (निजी नलकूप) एवं एल०एम०वी०-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु *एक मुश्त समाधान योजना*” दिनांक 08.11.2023 से दिनांक 31.12.2023″ तक तीन खण्डों व अवधि में आच्छादित होंगी ।

योजना के मुख्य बिन्दु के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि योजना की अवधि दिनांक 08.11.2023 से दिनांक 30.11.2023, 01.12.2023 से दिनांक 15.12.2023 एवं 16.12.2023 से दिनांक 30.12.2023, तक तीन खण्डों व अवधि में लागू रहेगी। योजना की प्रक्रिया  का लाभ लेने के लिये निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को दिनांक 31 मार्च 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रुप में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त ही वह छूट हेतु अर्ह होंगें।

अधि0 अभि0 विद्युत ने बताया कि उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं जिस पर छूट सम्बन्धी सभी सूचनाएं आनलाईन प्रदर्शित होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी विभागीय कैश काउन्टर पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता शेष बकाये को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है।

पंजीकरण के पश्चात उपभोक्ता विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर के माध्यम से अथवा uppcl.org वेबसाईट पर स्वयं भुगतान कर सकते हैं। 30 नवम्बर 2023 तक योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।  जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आर०सी० निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। विद्युत चोरी के प्रकरणों में जुर्माने में छूट हेतु :- योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणें में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त अथवा किस्तों के माध्यम से अपने ‘राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट का अवसर निम्नानुसार प्रदान किया जा रहा है।

पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का 10 प्रतिशत जमा करना होगा तथा शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करने अथवा किस्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर सकेगा। 30 नवम्बर 2023 तक पंजीकरण राशि (10 प्रतिशत) जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। पंजीकरण राशि, शेष राजस्व निर्धारण राशि तथा शमन शुल्क का भुगतान विभागीय वेबसाईट uppcl.org से रेड पोर्टल पर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर पर किया जा सकता है। जिसको खण्ड /उपखण्ड द्वारा रेड पोर्टल पर समायोजित किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं अन्य विभिन्न न्यायलयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगें। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरुद्ध काई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लम्बित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा। इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अन्तिम बार दिया जा रहा है। निर्धारित अवधि के उपरान्त चोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। “राष्ट्र हित में बिजली बचायें”।

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