खेतों में पराली जलाने पर किसानों पर लगा जुर्माना
फ़तेहपुर:- कृषि विभाग किसानों को लगातार खेतों में पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद किसान खेतों में पराली जलाने से बाज नही आरहे है। उप कृषि निदेशक राममिलन सिंह परिहार ने बताया कि जनपद में अभी तक टोटल 28 घटनाएं सेटेलाइट द्वारा प्राप्त हुई है जिनमे में पराली जलाने की घटनाएं 11 हुई है और कूड़ा करकट जलाने की घटनाएं 12 आई है और 5 घटनाएं ऐसी आई है जिसमे कोई पराली या कूड़ा करकट जलाने की पुष्टि मौके पर नही हुई है।
जिस पर 7 किसानों पर साढ़े सत्रह हजार रुपये के जुर्माने और पांच कम्बाइन हार्वेस्टर सीज की कार्रवाई की गई। बाकी चार किसानों के खेतों का सत्यापन के बाद उन पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। किसानों से अपील है कि फसल अवशेषों को खेतों में कतई न जलाएं और बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के कम्बाइन हार्वेस्टर से धान फसल की कटाई न कराएं।
कृषक फसल अवशेषों को खेतों में सड़ाकर इन-सीटू प्रबंधन के लिए वेस्ट डिकंपोजर का प्रयोग करें। यह राजकीय कृषि बीज भंडारों पर निशुल्क उपलब्ध है। गोशालाओं को जो भी किसान पराली दान देंगा उन्हें प्राथमिकता में निशुल्क चना, मटर, राई, सरसों के मिनीकिट उपलब्ध कराया जाएगा।