चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के 25 अगस्त से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के दौरान विधायकों के सुरक्षाकर्मी विधान भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें केवल बाहरी द्वार तक ही आने की इजाजत होगी।
सोमवार को विधानसभा सचिवालय ने 25 अगस्त से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर प्रदेश के सभी विधायकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके अनुसार विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री के पीएसओ को छोडक़र किसी भी मंत्री तथा विधायक के गनमैन विधान भवन के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। गाइडलाइन के अनुसार विधायक अपनी गाडिय़ों में समर्थकों को बिठाकर नहीं लाएंगे। विधानसभा के भीतर किसी तरह का बैग अथवा ब्रीफकेस लेकर जाने पर भी रोक रहेगी।
गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी सदस्य बैग आदि लेकर आता है तो उसे सदन के बाहर ही जमा करवाना होगा। विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी विधायकों को कहा गया है कि वह पहले से इसकी विस्तृत सूचना जरूर भेजें।
विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को निर्देश दिया है कि वह अपनी गाडिय़ों में समर्थकों एवं करीबियों को बैठाकर न लेकर आएं। पुलिस को पहले बैरीकेड पर ही उनकी जांच करके रोकेगी। कई विधायकों ने गाडिय़ों की जांच पर आपत्ति जताने को लेकर सचिवालय ने जांच के समय उन्हें पुलिस को सहयोग करने को कहा है।
विधायकों से कहा गया है कि वह सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आते समय एक से अधिक वाहन न लेकर आएं। विधानसभा परिसर में पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या पैदा हो रही है। जिसके चलते विधायकों को गेट पर उतारने के बाद चालकों को वापस गाड़ी बाहरी पार्किंग में लगानी होगी। इसके अलावा विधायकों को सलाह दी गई है कि वह सत्र के दौरान सदन के भीतर मोबाइल फोन न लेकर आएं। अगर कोई विधायक फोन लेकर आता भी है तो उसे फोन साइलेंट मोड पर रखना होगा।