गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के मामले मे आरोपी के विरूद्ध की गई एनएसए की कार्यवाही

सागर 4 जुलाई। जिले के राहतगढ़ पुलिस थानांतर्गत 26.06.2024 को लघेरा धाम स्थित जंगल में गाय का क्षत-विक्षिप्त अवशेष मिलने की सूचना पर राहतगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुँचकर अवशेष इकठ्ठा कर, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, गौवंश प्रतिषेध अधि., पशु क्रूरता अधि. का मामला पंजीवद्ध कर विवेचना मंे लिया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारीयांे के मार्गदर्शन मंे विशेष टीम का गठन कर अनुविभागीय अधिकारी योगेन्द्र सिंह के दिशा निर्देश के अनुपालन मे थाना प्रभारी थाना राहतगढ उनि. रामू प्रजापति द्वारा पुलिस स्टाफ की मदद से मामले में आरोपियों अफजल कुरैशी, निशार कुरैशी, शेरू कुरैशी, छोटे कुरैशी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया आरोपी जेल मंे निरूद्ध है। जो आरोपियो के द्वारा इस प्रकार की घटना से समाजिक भावनाओ को भडकाने के सम्बंध मे भलीभांति समझ रखते हुए साम्प्रायिक रूप देने की सआशय चेष्टा की गई, लोगो को भडकाने का प्रयास कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडने की कोशिश की गई जिससे शहर, क्षेत्र मे तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे आरोपियो के समाज मे स्वच्छंद घुमने की स्थिति सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत् प्रकरण तैयार कर जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य के समक्ष पेश किया गया जिनके द्वारा आरोपी निशार कुरैशी नि. राहतगढ़ का जेल निरूद्ध करने हेतु आदेश पारित किया सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

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