
कुर्की के मामले का आदेश यथावत
सोमनाथ मिश्र(संवाददाता)
बाराबंकी: गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत 08 करोड़ 96 लाख 38 हजार 700 रुपये की कुर्क सम्पत्ति को अवमुक्त करने के वाद को मा0 न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त निरस्त कर जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश को यथावत प्रभावी रखा गया एवं जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा सम्पत्तियों को राज्य के पक्ष में निहित करने की कार्यवाही की गई।बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में एक सदस्य द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध से स्वयं/परिजनों के नाम अर्जित की गई चल/अचल सम्पत्ति कीमत 08 करोड़ 96 लाख 38 हजार 700 रुपये को कुर्क किया गया था, जिसे अभियुक्त/उनके परिजन द्वारा अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध मे किए गये वादों को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश को यथावत रखा गया एवं जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा सम्पत्तियों को राज्य के पक्ष में निहित करने की कार्यवाही की गई।अपराध से अर्जित की गयी उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा राज्य के पक्ष में निहित करते हुए लोक कल्याण के कार्यों जैसे-भूमिहीन को पट्टा, सरकारी भवनों आदि का निर्माण किया जायेगा।