लखनऊ दिनांक 17-12-2024 को एस०टीएफ०, उत्तर प्रदेश को लगभग 24 अभियोगों में वांछित चल रहे विद्युत स्टेशन/सब स्टेशनों से हाईटेन्शन तार काट कर चोरी करने के अपराध में फरार तथा जनपद बुलन्दशहर से रू0 25,000/- के पुरस्कार घोषित अपराधी शिवम को थाना खानपुर, बुलन्दशहर पुलिस के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः-

शिवम पुत्र खडक सिंह निवासी ग्राम पारपा, थाना कपूरपुर, जनपद हापुड।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः-

दिनांक 17-12-2024 समय 01.30 बजे, बिनावर चौकी जाडौल, थाना खानपुर, बुलन्दशहर क्षेत्र ।

विगत काफी दिनो से एस०टी०एफ० उत्तर प्रदेश को फरार / पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ० फील्ड इकाई, नोएडा के निदेशन तथा श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य के नेतृत्व में एस०टी०एफ० नोएडा की गठित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 16-12-2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान एस०टी०एफ० फील्ड इकाई, नोएडा को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर के अभियोग में वांछित रू० 25,000/- का ईनामी अपराधी शिवम, औरंगाबाद से जहाँगीराबाद की ओर जाने की फिराक में है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस०टी०एफ० नोएडा की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर की पुलिस को साथ लेकर गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त शिवम उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 26 साल है और वह कक्षा 09 पास है। वर्ष 2018 में वह एक नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना जनपद हापुड पर मु०अ०स० 144/18 धारा 342/363/368 भादवि एवं 9/10 पॉस्कों एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था और इस अभियोग में वह (शिवम) लगभग 5-6
महीना जेल में रहा था। जमानत पर छूटने के उपरान्त अभियुक्त शिवम ने अपने चचेरे भाई दीपक पुत्र सुन्दर के साथ मिलकर अपना एक गिरोह बनाकर विद्युत विभाग के तारों के बंडलों को चोरी करके दिल्ली में अपने गैंग के रोहित के माध्यम से कबाडियों को बेचने का काम शुरू कर दिया था। अभियुक्त शिवम काफी दिनों से जनपद अलीगढ के ग्राम अकराबाद के रहने वाले रोहित पुत्र रामपाल के संपर्क में था, जो गैंग बनाकर विद्युत स्टेशन/ सब स्टेशनों पर लगे हाईटेन्शन इलेक्ट्रिक तारों को काटकर तथा वहाँ स्टोर में पड़े हुए तारों को चोरी करने का काम काफी समय से कर रहा था। इसके पश्चात अभियुक्त शिवम एवं दीपक द्वारा अपने गैंग के साथ मिलकर विगत 03 वर्षों में तार चोरी की ताबडतोड घटनाओ को अंजाम देता रहा।

अभियुक्त शिवम ने अपने गैंग के रोहित व दीपक के साथ मिलकर जनपद हापुड से खरखोदा वाली सडक पर जनवरी 2022 के आसपास सडक पर एवं खेत पर, एल०टी० लाइन के तार बिछ रहे थे, जिनको दो बार में तारों को गाडियों में भरकर चोरी करके ले जाया गया था इसके पश्चात रोहित ने तार को दिल्ली में लगभग 1.50 लाख रूपये में किसी को बेच दिया था। इसके अलावा अभियुक्त शिवम ने अपने गैंग के साथ मिलकर जनपद हापुड में भटयाला वाला रोड, चितौंली ग्राम के पास, जहाँ विद्युत तार बिछ रहे थे, से भी तार चोरी करके काट लिये थे और इन तारों को भी रोहित के माध्यम से दिल्ली में बेचा गया था। इसके बाद शिवम ने अपने गैंग के साथ मिलकर माह फरवरी-मार्च, 2022 के आसपास जनपद बुलन्दशहर के थाना गुलावठी क्षेत्र के बराल से 13-14 बंडल तार चोरी करके ले जाया गया था। इसके अलावा इस गैग के द्वारा जनपद अलीगढ के ग्राम अकराबाद से तार चोरी की 04 घटनाएं की गयीं तथा खुर्जा के आसपास की फैक्टरी से भी तार चोरी की घटनायें कारित की गयी थीं। अभियुक्त शिवम ने यह भी बताया कि रोहित की जनपद अलीगढ में कबाडी की दुकान है और तार बेचने का काम रोहित ही करता था। एस०टी०एफ नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 26-11-2023 को इस गैंग के अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जो वर्तमान में जनपद बुलन्दशहर की जेल में बन्द है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शिवम, मु०अ०सं० 316/22 धारा 136 विद्युत अधि० एवं मु०अ०सं० 12/23 धारा 136/137 विद्युत अधि० के अभियोग सहित 24 अभियोगों में वांछित चल रहा था। (जो अभी तक पकड़ा नही गया था) इसके गिरफ्तारी हेतु पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 24-11-2023 को रू0 25,000/- का पुरस्कार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त शिवम, उपरोक्त को थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर के मु०अ०सं० 316/22 धारा 136/137 विद्युत अधि० एवं मु०अ०स० 12/23 धारा 136/137 विद्युत अधि० तथा मु०अ०स० 319/23 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम के अभियोग में दाखिल किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

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