सोमनाथ मिश्र (संवाददाता)
बाराबंकी,18/12/2024 पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत बाराबंकी पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप थाना कोतवाली नगर पर हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 751/2016 धारा 302/506/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण विकास रस्तोगी उर्फ छोटू पुत्र शिवकुमार रस्तोगी और विवेक रस्तोगी उर्फ दीपू पुत्र शिवकुमार रस्तोगी निवासीगण Q/549 कानून गोयन थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा० न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-02 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 22,000-22,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एक अन्य मामले में थाना कोतवाली नगर पर गैर इरादतन हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2013 धारा 147/308/323/504/304 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण शहाबुद्दीन पुत्र अब्दुल रउफ ,जमाल पुत्र अब्दुल रउफ, सुएव उर्फ सैफू पुत्र अब्दुल रउफ और जमीलुर्रहमान पुत्र जमाल निवासीगण आलापुर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा० न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 02 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000-10,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
क्या है ऑपरेशन कन्विक्शन’ ?
देश में किसी भी अपराध को होने के बाद और आरोपी का अपराध सिद्ध होने के बाद उसको सजा मिलने में सालों का समय लग जाता है. कई बार तो केस इतना लंबा चलता है जिससे की सजा मिलते-मिलते आरोपी का बूढ़ापा आ जाता है. इसी परेशानी से निपटने के लिए यूपी सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया ताकि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके।
इस कानून के जरिए यूपी के 75 जिलों में होने वाले रेप,डकैती, , हत्या, लूट, धर्मांतरण और गोकशी जैसे अपराध शामिल हैं. इस अपराध से जुड़े मामलों में तेजी से जांच खत्म करके 30 दिनों के अंदर सजा दिलाई जाती है।

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