“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत बाल अपचारी को 14 वर्ष की सजा (अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले मे 25,000 का लगाया गया जुर्माना)
सोमनाथ मिश्र(संवाददाता)
बाराबंकी: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “ऑपरेशन कनविक्शन” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आरोपी के खिलाफ थाना लोनीकटरा पर नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल था। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी द्वारा आरोपी को दोषी मानते हुए 14 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । इस मामले मे न्यायालय का फैसला पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा मे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह ऑपरेशन कनविक्शन के तहत कानूनी कार्यवाही का एक उदाहरण बनकर उभरा है उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है बताते चले कि दिनांक 14 दिसम्बर 2017 को वादी ने अपने नाबालिग पुत्र के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किए जाने के सम्बन्ध में सूचना दी । उक्त सूचना के आधार पर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक निरीक्षक भगौती प्रसाद यादव द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।