दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत दे दी है.
दरअसल, मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी से पीड़ित हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति दी है. जिसमें मनीष सिसोदिया ने 30 अप्रैल को निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी.
मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया था कि निचली अदालत के उस आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी बीमार पत्नी से हिरासत में सप्ताह में 1 बार मिलने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को स्वीकार किया. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि अगर आदेश जारी रहता है, तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इससे 2 दिन पहले दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कोर्ट ने कहा था कि आरोपी जानबूझकर
ट्रायल को लेट कर रहे हैं. सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था, इसके बाद न्यायिक हिरासत से ही ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. फिलहाल मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं.