मा0 न्यायालय बाराबंकी द्वारा 18/12/24 को आपराधिक प्रकरण में दी गई सजा
सोमनाथ मिश्र (संवाददाता)
थाना सतरिख पर अभियुक्त के पास से 100 ग्राम अवैध मारफीन बरामद होने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 236/2012 धारा 18/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अभियुक्त कन्धई पुत्र बद्री पासी निवासी करीमाबाद, मलौली थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-37 जनपद बाराबंकी द्वारा 08 माह के कारावास की सजा व 2000/- रु0 जुर्माना* से दण्डित किया गया ।
थाना सफदरगंज पर अभियुक्त के पास से अवैध चाकू बरामद होने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 1090/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त कुलदीप गौतम पुत्र प्यारेलाल निवासी प्यारेपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-19 जनपद बाराबंकी द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500/- रु0 जुर्माना से दण्डित किया गया ।
थाना लोनीकटरा पर अभियुक्त द्वारा महिलाओं से अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2019 धारा 294 भादवि के अभियुक्त चन्द्रमोहन पुत्र शिवबालक निवासी गनहरी थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी को मा0 न्याया0 कोर्ट सं0-19 जनपद बाराबंकी द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु0 जुर्माना से दण्डित किया गया ।
थाना कोतवाली नगर पर अभियुक्त के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद होने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-706/2021 धारा 18/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अभियुक्त शंकर पुत्र कल्लू निवासी नालापीर बटावन थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को मा0न्याया0 कोर्ट सं0-10 जनपद बाराबंकी द्वारा 05 माह का कठोर कारावास व 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।