लखनऊ : यूपी सरकार ने लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक जिले से दूसरे में तबादले का रास्ता खोल दिया है। अब तीन साल बाद शिक्षक मनचाही जगह पर तैनाती पा सकेंगे। परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया आठ जून से शुरू होगी। इसके साथ ही अंतर्जनपदीय म्युचुअल तबादले भी किए जाएंगे। इस बारे में प्रदेश सरकार ने नीति जारी कर दी है, साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद ने भी सभी बीएसए को निर्देश जारी कर आगामी आठ जून से पोर्टल खोले जाने और सभी तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया है। इससे पहले 2019-20 में अंतर्जनपदीय तबादले हुए थे। तब से शिक्षकों को तबादलों का इंतजार था। इनकी संख्या लगभग 05 लाख 20 हजार है।
बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी हो गए। इसके मुताबिक जिले में नियमित शिक्षिका के लिए दो साल व शिक्षक के लिए पांच साल की सेवा अवधि अनिवार्य होगी। जिले में स्वीकृत पद के मुकाबले 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के दस प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अंतरजनपदीय तबादले होंगे। न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे। सामान्य अध्यापक अध्यापिकाएं दूसरी बार पात्र नही होगी,,।।।
जिले में स्वीकृत पद के मुकाबले 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के दस प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अंतर्जनपदीय तबादले होंगे। पास्पारिक स्थानांतरण में शिक्षक व शिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे।
तबादले में वरीयता के लिए तय भारांक:
मानक अधिकतम अंक:
- सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक अंक — 15
- दिव्यांग शिक्षक व शिक्षिका स्वयं प्रति या पत्नी
अविवाहित पुत्र व पुत्री — 10
- असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक व शिक्षिका
स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र व पुत्री –20 - शिक्षक, शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा
केंद्र, सेवा, अर्द्धसैनिक बल, यूपी सरकार व बेसिक
शिक्षा विभाग में नियमित रूप से कार्यरत हो — 10
- एक अभिभावक पुत्र, पुत्रियों का अकेले पालन
करने वाले शिक्षक व शिक्षिकाएं — 10 - महिला शिक्षक — 10
- राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक व शिक्षिका — 05
- राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक व शिक्षिका — 03
तबादला नीति एक दृष्टि में (अंतर्जनपदीय ट्रांसफर 2023-24)
- पहले महिलाओं को 5 अंक का वेटेज दिया जाता था, इस बार 10 अंक कर दिए हैं.. मतलब ये अंतर्जनपदीय भी पुरुष मुक्त रहेगा।
- जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी।
पारस्परिक तबादले –
-जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे। किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षिक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी। पूर्व में यह सीमा 15 प्रतिशत थी।