लखनऊ (संवाददाता निशान्त सिंह): दिनांक 30.11.2024 को वादिनी मुकदमा पल्लवी सिंह पुत्री अशीम प्रसाद सिंह निवासी खरगापुर नियर लोधी बाजार लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण रितेश वर्मा व आकाश वर्मा द्वारा वादिनी के मंगेतर अपूर्व के पेट में जान से मारने की नियत से चाकू मार देना जिससे अपूर्व को गम्भीर चोट आने के सम्बन्ध में दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 222/2024 धारा 109 (1) बीएनएस बनाम 1. आकाश वर्मा 2. रितेश वर्मा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगण के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

अभियुक्त आकाश वर्मा द्वारा “होटल विरासत इन” गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में करीब 01 माह पूर्व वेटर का कार्य किया गया था। जिसके एवज में उक्त होटल पर कई बार आकर अपना बकाया पैसा मांगा गया किन्तु उसे पैसे नही मिले तो इस बार आकाश वर्मा द्वारा गुस्से में आकर अपने भाई रितेश वर्मा को साथ लेकर पैसा मांगने होटल में आया। जहां पर रिसेप्शन पर पल्लवी सिंह व उनके दोस्त अपूर्व सिंह मौजूद मिले। पल्लवी सिंह से आकाश वर्मा द्वारा बकाया पैसा मांगा गया तो अपूर्व सिंह बीच में बोलने लगे और कहा कि आपका कोई बकाया पैसा नही है। इसी बात पर अभियुक्तगणों द्वारा गुस्से में आकर रितेश वर्मा द्वारा अपूर्व सिंह को पीछे से पकड़ लिया गया और वहीं पर मौजूद किचन की टेबल पर पड़ा हुआ चाकू से जाने से मारने की नियत से आकाश वर्मा द्वारा अपूर्व सिंह के पेट में चाकू मार दिया गया अपूर्व जमीन पर गिर गये, तब यह लोग वहीं पास में ही चाकू फेंककर भागने लगे।

पल्लवी सिंह के द्वारा तहरीरी प्रा०पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण रितेश वर्मा व आकाश वर्मा उपरोक्त को पकड़ लिया गया और अभियुक्तगणों के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद करते हुए मुकदमा उपरोक्त में 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त को बाद विधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अपूर्व सिंह (पीडित) का इलाज हेल्थसिटी हास्पिटल गोमतीनगर विस्तार लखनऊ में चल रहा है।

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